सुप्रीम कोर्ट का आदेश,दिल्ली-NCR में ग्रैप-4 का सख्ती से पालन हो..12वीं तक स्कूल बंद करें

सुप्रीम कोर्ट का आदेश,दिल्ली-NCR में ग्रैप-4 का सख्ती से पालन हो..12वीं तक स्कूल बंद करें
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नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एनसीआर की सभी राज्य सरकारों को सख्ती से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज 4 को लागू करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और एनसीआर राज्यों को प्रदूषण कम करने के लिए GRAP स्टेज 4 के तहत सभी आवश्यक कदम तुरंत उठाने होंगे। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से कहा कि वे इन कदमों को लागू करने पर तुरंत निर्णय लें और अगली सुनवाई से पहले कोर्ट में इसकी रिपोर्ट पेश करें।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी एनसीआर राज्यों को तुरंत एक विशेष टीम का गठन करना होगा,जो GRAP स्टेज 4 के तहत किए जा रहे कार्यों की निगरानी करेगी। यह टीम सुनिश्चित करेगी कि सभी उपाय सख्ती से और पूरी तरह से लागू हों।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग पर भी सवाल
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) पर भी सवाल उठाए, यह कहते हुए कि AQI 400 पार करने के बावजूद GRAP स्टेज 3 और स्टेज 4 को लागू करने में देरी हुई। कोर्ट ने कहा कि 12 नवंबर को AQI 400 से ऊपर पहुंच गया था,लेकिन GRAP स्टेज 3,14 नवंबर को लागू किया गया और स्टेज 4 आज सुबह ही प्रभावी हो पाया।

12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया जाए
कोर्ट ने NCR राज्यों को आदेश दिया कि 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया जाए और सभी कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में संचालित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता होनी चाहिए और यह जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की है कि वे प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करें।

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दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया..
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि 1 से 5 तक की कक्षाएं पहले से बंद हैं, जबकि 5 से 9 तक की कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं। हालांकि,10वीं और 12वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा के चलते स्कूल आना पड़ रहा है। वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कोर्ट को अवगत कराया कि निर्माण पर प्रतिबंध होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट परिसर में पत्थर तोड़े जा रहे हैं, जिससे धूल का प्रदूषण बढ़ रहा है।

इसके अलावा कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक है, केवल आवश्यक सेवाओं वाले ट्रकों को ही अनुमति दी गई है। कोर्ट ने पूछा कि यह कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रवेश करने वाले ट्रक सिर्फ आवश्यक सेवाओं के हैं। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस इस चेकिंग का काम करती है और उनके पास आवश्यक सेवाओं की सूची होती है जिनके ट्रकों को छूट मिली है।

वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि GRAP स्टेज 4 में भी कई फैसले सरकार के विवेक पर निर्भर हैं, जैसे स्कूल बंद करने का निर्णय। उन्होंने कहा कि इस तरह के गंभीर प्रदूषण की स्थिति में यह फैसला सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता है और इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए।


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