भतीजी से दुष्कर्म के आरोपित चाचा को 20 वर्ष की कैद
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार की अदालत ने सुजानगंज थाना क्षेत्र के 11 वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित चाचा को बीस वर्ष के कारावास व 55 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार पीड़िता की मां ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 13 सितंबर 2023 को 1:30 बजे दिन उसकी 11 वर्षीय पुत्री स्कूल से पढ़कर घर आ रही थी। रास्ते में बच्ची का चाचा राजेश उसे रोक कर उसकी साइकिल ले लिया तथा पीड़िता को पीछे बैठाकर कुछ दूर ले गया। सरपताही में पहुंचकर साइकिल गिरा दिया। पीड़िता को झाड़ी में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। तब तक मोटरसाइकिल की आवाज आई तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। पीड़िता रोते हुए घर आई पूरी बात बताई। पीड़िता की मां आरोपी से पूछने गई तो वह गालियां देते हुए उसे मारने पीटने लगा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय व कमलेश राय द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी चाचा को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 55000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया।