विद्यापीठ एलएलबी प्रवेश परीक्षा निरस्त

विद्यापीठ एलएलबी प्रवेश परीक्षा निरस्त
ख़बर को शेयर करे

•इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अहम फैसला

•परीक्षा में व्यापक नकल को लेकर दाखिल की गई थी याचिका 

•जांच कमेटी बनाकर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का भी कोर्ट ने दिया निर्देश

•कुलपति,कुलानुशासक व परीक्षा नियंत्रक कोर्ट में हुए हाजिर

वाराणसी/प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आकाश राय व 17 अन्य के केस में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ला तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के सत्र 2022-23 की प्रवेश परीक्षा में हुई व्यापक नकल के संदर्भ में कुलपति, कुलानुशासक व परीक्षा नियंत्रक को तलब किया।

याचियों की तरफ से विद्वान अधिवक्ता अरुण कुमार त्रिपाठी ने पक्ष रखते हुए कहा कि परीक्षा की शुचिता संदिग्ध है , परीक्षा की शुचिता को जांचने वाली इंक्वायरी कमेटी ने कोर्ट में गलत रिपोर्ट पेश कर माननीय न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की है । 

माननीय उच्चन्यायालय में कुलपति ने कहा कि वो प्रवेश परीक्षा रद्द करने का निर्णय ले लिए है ।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अरुण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि इससे भविष्य में होने वाली अनियमितता नहीं रुकेगी । परीक्षा नियंत्रक , कक्ष निरीक्षक , व सभी जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होना न्याय हेतु आवश्यक है ।

माननीय उच्चन्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए दिनाक 16 अगस्त 2022 की प्रवेश परीक्षा को तथा 1 अक्टूबर को संबंधित परीक्षा परिणाम को 72 घंटे में निरस्त करने का आदेश दिया ।

साथ ही कुलपति को आदेश दिया कि सभी पदाधिकारी जो परीक्षा से संबंधित है , और इन्क्वारी कमेटी के सदस्य जिन्होंने अदालत में झूठी रिपोर्ट भेजी , उन सभी के संदर्भ में एक जांच समिति एक माह के अंदर बनाये और 6 माह के अंदर अनुशासनात्मक कार्यवाही करें ।

इसे भी पढ़े   शिक्षा मंत्री को भाया चाची की कचौड़ी का स्वाद

विद्यापीठ के छात्रों में खुशी व हर्ष की लहर व्याप्त है। उन्होंने अपनी इस जीत का श्रेय अधिवक्ता अरुण कुमार त्रिपाठी को दिया और कहा कि यदि इन्होंने याची के पक्ष को प्रभावशाली ढंग से न रखा होता तो यह ऐतिहासिक निर्णय न आ पाता ।


ख़बर को शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *