दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास

दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास
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वाराणसी (जनवार्ता)। पुलिस उपायुक्त गोमती जोन के निर्देशन में मानिटरिंग सेल व थाना बड़ागांव की पैरवी के फलस्वरुप धारा 363,366,376(3),323,506 व ¾ पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त अजय पटेल निवासी रायपुर को मा0न्या0 पाक्सो द्वारा धारा 323 में एक वर्ष सश्रम कारावास, एक हजार रूपये अर्थदण्ड,धारा 506 में सात वर्ष सश्रम कारावास व सात हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 363 में सात वर्ष सश्रम कारावास व सात हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 366 में दस वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 376(3) में बीस वर्ष सश्रम कारावास एक लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वही अर्थदण्ड अदा न करने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।


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