शिष्या से बलात्कार के मामले में आसाराम दोषी करार,गुजरात कोर्ट करेगी सजा का ऐलान

शिष्या से बलात्कार के मामले में आसाराम दोषी करार,गुजरात कोर्ट करेगी सजा का ऐलान

गुजरात। जेल में बंद बलात्कार के आरोपी स्वघोषित संत आसाराम को गुजरात की अदालत से एक बड़ा झटका लगा है। गुजरात की एक अदालत ने एक महिला शिष्या के बलात्कार के मामले में आसाराम को दोषी ठहराया है। गांधीनगर सेशन कोर्ट जज डीके सोनी ने 31 जनवरी तक के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। मामले पर सजा का ऐलान मंगलवार को होगा।

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अक्टूबर 2013 में सूरत की एक महिला ने विवादास्पद तांत्रिक के साथ सात अन्य लोगों के खिलाफ बलात्कार और जबरन कैद का मामला दर्ज कराया था, जिनमें से एक की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। इस मामले में जुलाई 2014 में एक चार्जशीट दायर की गई थी।

अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज FIR के मुताबिक, आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच कथित तौर पर महिला शिष्या के साथ कई बार बलात्कार किया। यह अपराध तब हुआ जब महिला उनके आश्रम में रह रही थी।

स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आरसी कोडेकर के मुताबिक, अदालत ने पीड़ित पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया है और आसाराम को धारा 376 (2C) (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की अन्य धाराओं में तहत दोषी ठहराया है।”

रेप के दूसरे मामले में जोधपुर जेल में बंद है आसाराम
आसाराम फिलहाल रेप के दूसरे मामले में जोधपुर की एक जेल बंद है। पिछले साल, बलात्कार पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि आसाराम और उनके एक समर्थक से उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ गाली-गलौज की गई और एक धमकी भरा लेटर भी उनके घर पर छोड़ा गया।

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पीड़िता के पिता ने कहा था “आसाराम के एक अनुयायी ने 21 मार्च को मुझे गालियां देने के बाद हमारे घर पर एक धमकी भरा पत्र छोड़ा था। पत्र में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है और उस व्यक्ति ने उस पर अपना पता भी लिखा है।” इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

Shiv murti

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