मुख्तार को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए पेश किया गया
गाजीपुर। पूर्व विधाायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के मामले में गवाही देने के बाद पूर्व विधायक अजय राय जिरह के लिए सोमवार को फिर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। गवाही के बाद यह दूसरा मौका है जब अजय राय गाजीपुर कोर्ट में नहीं पेश हुए। वाराणसी सरकारी वकील की ओर से अपरिहार्य कारण बताकर अगली तारीख मांगी गई। जिरह नहीं होने से कोर्ट की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी, जिसके बाद 10 जून को फिर अजय राय तलब किए गए। मुख्तार को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए पेश किया गया।
गाजीपुर सदर कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर केस की सुनवाई जिला सत्र न्यायालय में बनी विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में हो रही है। एमपीएमएलए कोर्ट में नियुक्त विशेष जज रामसुधार सिंह की अदालत में बतौर गवाह पेश हुए पूर्व विधायक अजय राय से बुधवार को मुख्तार के वकील को जिरह करनी थी, लेकिन अजय राय दोपहर तक कोर्ट नहीं पहुंचे। गवाही के बाद अजय राय को 25 मई को पेश होने को कहा गया था, उनके नहीं पहुंचने पर 30 मई अगली तारीख दे दी गई, अब वे 30 मई सोमवार को भी नहीं पहुंचे। कोर्ट में उनके पेश होने की चर्चाओं के बीच पुलिस डयूटी भी मुस्तैद रही,वहीं अधिकारी भी सतर्क दिखे। हालांकि, सरकारी वकील ने बताया गया कि सोमवार को अपने भाई अवधेश राय की हत्या मामले में पूर्व विधायक अजय राय ने वाराणसी कोर्ट ने गवाही दी,इस कारण जिरह के लिए गाजीपुर कोर्ट में नहीं आ सके। वहीं बचाव पक्ष के वकील लियाकत अली ने कोर्ट में जिरह को नहीं आने पर वारंट जारी करने की मांग की। हालांकि सरकारी वकील की अपील पर कोर्ट ने अजय राय से जिरह के लिए 10 जून की तारीख नियत की और आना सुनिश्चित करने को कहा।
बता दें कि सदर कोतवाली में सन 1996 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ तत्कालीन एएसपी जयशंकर जायसवाल के मामले में गैंगस्टर कायम किया गया था। इसमें मुख्तार पर गैंग बनाकर आपराधिक गतिविधियां चलाने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें पिंडरा वाराणसी के पूर्व विधायक अजय राय गवाह है। इसमें पूर्व सीओ और तत्कालीन गाजीपुर इंस्पेक्टर ननकेश सिंह की पेशी और गवाही हो चुकी है। सरकारी वकील के खिलाफ बचाव पक्ष के वकील लियाकत अली कोर्ट में मौजूद हैं। अब मामला ट्रायल पर चल रहा है और कार्रवाई में तेजी आ गई है।