सेना पर टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई राहुल गांधी को फटकार
नई दिल्ली (जनवार्ता)। भारतीय सेना पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। अदालत ने सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि “जब सीमा पर तनाव की स्थिति हो, तब कोई सच्चा भारतीय ऐसी बातें नहीं करता।” यह टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान वर्ष 2022 में दिए गए बयान के संदर्भ में की गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि “भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के हाथों पिट रहे हैं” और “चीन ने भारत की 2000 किमी जमीन पर कब्जा कर लिया है।”
इस बयान के खिलाफ लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में एक आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया था, जिसकी कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही शीर्ष अदालत ने मामले को खारिज करने की मांग पर उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राहुल गांधी से सवाल किया कि यदि वह विपक्ष के वरिष्ठ नेता हैं, तो उन्होंने यह मुद्दा संसद में क्यों नहीं उठाया और इसकी बजाय सोशल मीडिया का सहारा क्यों लिया। पीठ ने टिप्पणी की कि “आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जो मन में आए, कहें।” अदालत ने यह भी जानना चाहा कि क्या राहुल गांधी का यह बयान किसी प्रामाणिक स्रोत या विश्वसनीय जानकारी पर आधारित था।
वहीं राहुल गांधी की ओर से अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके बयान का आधार क्या था। ऐसे में संभावना है कि अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट उनसे इस विषय पर स्पष्टीकरण मांग सकता है।