हल्द्वानी केस में लोगों को बड़ी राहत;’अतिक्रमण’ अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक,सरकार और रेलवे को भेजा नोटिस

हल्द्वानी केस में लोगों को बड़ी राहत;’अतिक्रमण’ अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक,सरकार और रेलवे को भेजा नोटिस
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नई दिल्ली। हल्द्वानी रेलवे की जमीन ‘अतिक्रमण’ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। शीर्ष न्यायाल ने राज्य सरकार और रेलवे को इस मामले में नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा कि इन लोगों के प्रतिस्थापन को लेकर उनकी क्या तैयारी है? इसके साथ ही कोर्ट ने कहा,’7 दिनों के अंदर जमीन खाली करवाना मानवीय मुद्दा नहीं है।’

7 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 हजार लोगों को 7 दिनों के अंदर में घर खाली कराने के नैनीताल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए हल्द्वानी के लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बुलडोजर पर ब्रेक लगाते हुए कहा कि 4 हजार लोगों के घरों को फिलहाल नहीं तोड़ा जाएगा। इसके साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जमीन पर आगे निर्माण कार्य और विकास कार्यों पर रोक लगा दी। कोर्ट के फैसले के बाद वहां के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई लोगों ने रिपब्लिक से बात करते हुए कहा कि उन्हें शीर्ष न्यायालय के फैसले पर भरोसा था और आज उनके पक्ष में फैसला आया है।

‘हमने कहा था, जो कोर्ट का फैसला होगा, वो मानेंगे’: सीएम धामी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा, “वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग का हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे।”

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