पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामिया गौ तस्कर गिरफ्तार
वाराणसी (जनवार्ता)। पुलिस ने गौ-तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान में बड़ी सफलता हासिल की बुधवार भोर में रामेश्वर के निकट वरुणा पुल के पास मुठभेड़ में 25,000 रुपये के इनामिया गौ-तस्कर गोविन्द सिंह को गिरफ्तार कर लिया । उसके ऊपर पहले से गोवध निवारण अधिनियम और धारा 325 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज है जिसमें फरार चल रहा था।
मुखबिर की सूचना पर बड़ागाँव और फूलपुर थानों की संयुक्त पुलिस टीम ने सर्विलांस सेल की मदद से अभियान चलाया। गोविन्द सिंह ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। उसके पास से एक देसी तमंचा (315 बोर), एक जीवित कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ।
पुलिस की पूछताछ में गोविन्द सिंह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैले गौ-तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया। उसने बताया कि उसका नेटवर्क चार स्तर पर काम करता है । पहला, व्यापारी जो गायों को 500-600 रुपये में खरीदकर या चोरी कर बिहार भेजते हैं । दूसरा, बिहार से पश्चिम बंगाल भेजने वाले व्यापारी । तीसरा परिवहन की व्यवस्था करने वाले ट्रांसपोर्टर; और चौथा पुलिस चेकिंग से गाड़ियों को निकालने वाले चिंगड़ा। गोविन्द ने स्पॉटर के रूप में शुरुआत की, फिर ट्रांसपोर्टर बना और कई जिलों में नेटवर्क स्थापित किया। उसने बताया कि उत्तर प्रदेश से खरीदी/चोरी गई गायें बिहार में 10,000 रुपये और बंगाल में इससे भी अधिक कीमत पर बिकती हैं। उसका भाई राजू सिंह भी गौ-तस्कर है और जेल में है।
गोविन्द के खिलाफ वाराणसी, चंदौली और भदोही में 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसे आरोप शामिल हैं।
गोमती ज़ोन पुलिस इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल के महीनों में दो अन्य तस्करों की गिरफ्तारी के बाद मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की । पुलिस उपायुक्त, गोमती ज़ोन, ने कहा कि अन्य अपराधियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
मुठभेड़ के बाद गोविन्द के खिलाफ थाना बड़ागाँव में मुकदमा संख्या 0376/2025, धारा 109(1) बीएनएस और 3/25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।