बसपा सांसद अतुल राय को मिली सशर्त जमानत
वाराणसी | बसपा सांसद अतुल राय के नैनी जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। दुष्कर्म पीड़िता को आत्महत्या को उकसाने मामले में आरोपी घोसी सांसद को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। अब सिर्फ गैंगस्टर मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 जनवरी की तिथि नियत की है।
दुष्कर्म पीड़िता को आत्महत्या को उकसाने मामले में लंका थाने में दर्ज मामले में आरोपी घोसी सांसद अतुल रॉय को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए सियाराम चौरसिया की कोर्ट ने एक-एक लाख के दो जमानत दार देने पर शशर्त जमानत दे दी। आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर मामला उच्च न्यायालय में लंबित है।
सांसद के अधिवक्ता अनुज यादव, विकास सिंह, दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि दुष्कर्म पीड़िता को खुदकुशी के लिए उकसाने मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने शशर्त जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट ने कहा कि आरोपी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नही करेगा,गवाहों को प्रभावित नही करेगा,विचारण के दौरान हर तारीख पर खुद या अधिवक्ता के जरिये कोर्ट में हाजिर रहेगा और आरोपी का अंतिम बयान दर्ज होते समय बिना विलम्ब के कोर्ट में हाजिर रहेगा। अदालत ने कहा आरोपी बिना किसी उचित कारण के अदालत में उपस्थित नहीं रहेगा तब जमानत का दुरुपयोग माना जायेगा और जमानत के दौरान किसी अवैधानिक क्रिया कलाप में शामिल नहीं रहेगा।
इसी तरह का मुकदमा लखनऊ के हजरतगंज थाने में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के संग साजिशकर्ता के रूप में सांसद के खिलाफ दर्ज कराया गया। जिसकी सुनवाई 11 जनवरी को होनी है। इस मुकदमे की सुनवाई के बाद बीएसपी सांसद अतुल राय के बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा।