क्या आज से बदल गया है इनकम टैक्स स्लैब? वित्त मंत्रालय ने दी बड़ी जानकारी…
नई दिल्ली। न्यू टैक्स रिजीम को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। अब वित्त मंत्रालय की तरफ से टैक्स रिजीम को लेकर साफ जानकारी दी गई है। पिछले कुछ दिनों से न्यू टैक्स रिजीम को लेकर कई भ्रामक बातें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही थीं। इसके साथ ही बताया जा रहा था कि टैक्स रिजीम में 1 अप्रैल 2024 से कोई बदलाव होने जा रहा है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके साफ कर दिया है कि टैक्स रिजीम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है।
वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी
मंत्रालय ने कहा है कि एक अप्रैल 2024 से कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। एक अप्रैल 2023 से शुरू हुए वित्त वर्ष में लोगों के लिए एक संशोधित नई आयकर व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके तहत कर दरें ‘‘काफी कम’’ हैं। हालांकि, उसमें पुरानी व्यवस्था की तरह विभिन्न छूट तथा कटौती (वेतन से 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपये की मानक कटौती के अलावा) का लाभ मौजूद नहीं है।
मंत्रालय ने कहा है कि न्यू टैक्स रिजीम ‘डिफ़ॉल्ट’टैक्स सिस्टम है। हालांकि, टैक्सपेयर्स अपने हिसाब से न्यू या फिर ओल्ड टैक्स सिस्टम को सलेक्ट कर सकते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके लिए फायदेमंद है।।। नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है।’’
कितना लगता है टैक्स?
न्यू टैक्स रिजीम में सालाना 0-3 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके बाद 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स लगता है। इसके अलावा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के तौर पर 4% लगता है।
अगर नहीं चुनते हैं टैक्स रिजीम तो…
आपको बता दें अगर कोई भी टैक्सपेयर्स अपना टैक्स रिजीम सलेक्ट करना भूल जाता है या फिर टैक्स रिजीम को सलेक्ट नहीं करता है तो उसका अपने आप ही न्यू टैक्स रिजीम लागू हो जाएगा। इसके बाद में आपका टैक्स अपने आप ही न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से कटेगा।
ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब-
0 से ₹2।5 लाख = 0
₹2।5 लाख से ₹5 लाख = 5%
₹5 लाख से ₹10 लाख = 20%
₹10 लाख से ऊपर = 30%