प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत मिलेगा 50 लाख रुपया तक का ऋण

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत मिलेगा 50 लाख रुपया तक का ऋण
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मऊ (जनवार्ता)। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी योजनार्न्तगत वर्ष 2024-25 में ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों, कोरोनाकाल के प्रवासी, बेरोजगारों, आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्त उद्यमियों, परम्परागत कारीगरों को अपने गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में उत्पादन क्षेत्र में 50 लाख रुपया एवं सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपया तक का ऋण दिया जायेगा। योजनान्तर्गत सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों को 25 प्रतिशत एक मुश्त अनुदान एवं अन्य सभी आरक्षित वर्ग महिलायें, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अल्पसंख्यक, विकलॉग एवं भूतपूर्व सैनिकों को 35 प्रतिशत एक मुश्त अनुदान दिए जाने का प्राविधान है, योजना अन्तर्गत अधिकतम 50 लाख रुपया तक बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति 30 जून तक अपना ऋण आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट www.kviconline.gov.in के पश्चात एजेंसी kvib पर ऑनलाईन कर सकते है । ऑनलाईन किया गया आवेदन पत्र ही मान्य होगा, ऑन लाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय अन्धा मोड़ भीटी मऊ में प्रस्तुत करना होगा। अधिक जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय अन्धा मोड भीटी मऊ तथा दुरभाष संख्या 7408410764 एवं 9140477583 पर सम्पर्क कर सकते है।


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