बीस लाख हड़पने,गाली-गलौज सहित जान से मारने की धमकी के मामले में पति-पत्नी को राहत

बीस लाख हड़पने,गाली-गलौज सहित जान से मारने की धमकी के मामले में पति-पत्नी को राहत
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वाराणसी (जनवार्ता)। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी, एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने बीस लाख रुपये हड़प लेने और मांगने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पति-पत्नी को राहत दे दी। महाराष्ट्र निवासी पति शैबल दास गुप्ता व पत्नी रूपश्री बनर्जी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 25-25 हजार रुपए की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी व राकेश तिवारी ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी शैबल दासगुप्ता व वादी का लड़का संतोष कुमार सिंह मुंबई में मर्चेट नेवी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था तथा साथ – साथ दोनों नौकरी करते थे। बीस लाख रुपये की माँग परशुराम प्रोफेशनल इंजीनियरिंग महाविद्यालय के लिये माँगा गया और इसके एवज में लाभ के साथ बीस लाख रुपये वापस किया जाएगा। जिसका लिखा पढ़ी सौ रुपये के स्टाम्प पे हुआ था। ज़ब बीस लाख रुपये आरटीजीएस से भेजा गया और 26 दिसंबर 2022 को जब फ़ोन करके अपने रुपयों की बात किया तो आरोपियों द्वारा गाली देते हुये कहा गया की क्यों बीस लाख रुपयों के पीछे पड़े हो। हम लोग रुपयों का काम कराते है रुपये नहीं देंगे।


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