मोरबी में पुल हादसे में हाई कोर्ट का फैसला,मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा देने का आदेश

मोरबी में पुल हादसे में हाई कोर्ट का फैसला,मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा देने का आदेश

गुजरात। गुजरात उच्च न्यायालय ने ओरेवा समूह को मोरबी में पुल गिरने की घटना में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिजनों को 10-10 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने ओरेवा कंपनी के MD जयसुखभाई पटेल को मोरबी पुल हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवारों को 10-10 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।

rajeshswari
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Shiv murti

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