थानेदार से एसएसपी तक का कंटेंट हटाने का अधिकार खत्म

थानेदार से एसएसपी तक का कंटेंट हटाने का अधिकार खत्म

अब सोशल मीडिया से पोस्ट या वीडियो हटवाने का आदेश केवल DIG या उससे ऊपर के अधिकारी ही देंगे; 1 नवंबर से नए IT नियम लागू

rajeshswari

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कंटेंट हटाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब किसी थानेदार, डीएसपी, एसपी या एसएसपी के आदेश पर कोई पोस्ट, वीडियो या लिंक नहीं हटाया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने IT नियम 2021 के प्रावधान 3(1)(d) में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि 1 नवंबर 2025 से कंटेंट हटाने का अधिकार केवल उच्च स्तर के अधिकारियों के पास रहेगा।

सरकारी मंत्रालयों और विभागों में यह अधिकार अब सिर्फ़ संयुक्त सचिव (Joint Secretary) या उससे ऊपर के अधिकारी को दिया गया है। यदि वह उपलब्ध न हों तो निदेशक (Director) या समकक्ष अधिकारी आदेश जारी कर सकेंगे।

पुलिस विभाग में भी नई व्यवस्था लागू होगी। अब सोशल मीडिया कंटेंट हटाने का अधिकार केवल उप महानिरीक्षक (DIG) या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी के पास रहेगा।

नए नियमों के तहत हर आदेश में यह स्पष्ट बताना अनिवार्य होगा कि किस कानूनी धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है, कंटेंट में क्या अवैध या आपत्तिजनक है और उसका सटीक URL क्या है।

साथ ही, जारी सभी आदेशों की मासिक समीक्षा सचिव (Secretary) स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह बनी रहे।

सरकार का कहना है कि इस संशोधन से नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होगी, सोशल मीडिया कंपनियों को पालन के स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलेंगे और ‘मनमाने प्रतिबंधों’ पर रोक लगेगी।

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Shiv murti

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