लड़की को शख्स ने पीछे से आकर की जबरदस्ती Kiss करने की कोशिश,कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा

लड़की को शख्स ने पीछे से आकर की जबरदस्ती Kiss करने की कोशिश,कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा

नई दिल्ली। मुंबई की एक विशेष अदालत ने जून 2022 में खार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 19 वर्षीय छात्रा को जबरन किस (Kiss) करने की कोशिश के मामले में दोषी को एक साल जेल की सजा सुनाई है। महानगर मजिस्ट्रेट बीके गवांडे ने अपना फैसला सुनाया। यह मामला पिछले साल 9 जून का है।

rajeshswari

दरअसल,9 जून को पीड़ित छात्रा खार रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान पीछे से आए एक व्यक्ति ने उसे किस करने की कोशिश की। इसके बाद लड़की चिल्लाई और लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसपर मामला दर्ज किया गया।

आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट ने कही ये बात
आरोपी को दोषी मानते हुए मुंबई सेंट्रल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बीके गावंडे ने कहा,’सारे सबूतों से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी ने पीड़िता को जबरन किस करने की कोशिश की थी।’ कोर्ट ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। महिला के बयान देने के साथ नवंबर में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि 9 जून 2022 को वह विले पार्ले से बांद्रा जा रही थी। इसके लिए उसने विले पार्ले से चर्चगेट के लिए लोकल ली. वह महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में सफर कर रही थी और दरवाजे के पास खड़ी थी। हालांकि,वह गलती से बांद्रा समझ खार रोड रेलवे स्टेशन पर उतर गई।

पीड़िता ने दी ये जानकारी
पीड़िता ने आगे बताया,जब तक उसे होश आता,ट्रेन निकल चुकी थी। उस समय वह ट्रेन का इंतजार कर रही थी और फोन पर बात कर रही थी। उसने बताया कि अचानक एक आदमी पीछे से आया,उसकी गर्दन पकड़ ली और उसके होठों पर किस करने की कोशिश की। उस समय उसने शख्श को धक्का दिया और चिल्लाया। भीड़ जमा होते देख पुलिस तुरंत वहां पहुंची। पीड़िता ने बताया कि पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके कुछ समय बाद कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई।

इसे भी पढ़े   बीएचयू की छात्रा रही सुशीला कार्की बनेंगी नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री
Shiv murti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *