गाजीपुर: पेट्रोल पंप लूटकांड में आरोपी को 10 वर्ष का कारावास
गाजीपुर (जनवार्ता)। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप पेट्रोल पंप पर लूटपाट के एक मामले में आरोपी को कड़ी सजा दिलाई गई है।
दिनांक 08 जनवरी 2026 को थाना कोतवाली गाजीपुर में पंजीकृत मुकदमा संख्या 2310/2013, धारा 395, 397 व 412 भादवि के अभियुक्त अजय यादव पुत्र रामजी यादव, निवासी चांदपुर फार्म, थाना मडुआडीह, जनपद वाराणसी को माननीय न्यायालय ने दोषी करार दिया। न्यायालय ने धारा 395 भादवि के तहत 10 वर्ष का कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड, धारा 397 भादवि में 7 वर्ष का कारावास तथा धारा 412 भादवि के अंतर्गत 10 वर्ष का कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
घटना का विवरण
नंदगंज थाना क्षेत्र के हरखौली निवासी दुर्गेश यादव ने बताया कि वह महराजगंज स्थित डाल्फिन पेट्रोल पंप पर सेल्समैन के पद पर कार्यरत था। 26 अक्टूबर 2013 की रात लगभग 1 बजे दो मोटरसाइकिलों से सवार होकर छह लोग पेट्रोल पंप पर पहुंचे। दोनों मोटरसाइकिलों में एक-एक हजार रुपये का पेट्रोल भरवाने के बाद जब उनसे भुगतान मांगा गया तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए दुर्गेश यादव, उनके साथी सेल्समैन संजय और वहां मौजूद एक ट्रक चालक के साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने कैश काउंटर का दरवाजा तोड़कर करीब एक लाख रुपये लूट लिए।
घटना की सूचना पर थाना सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस विवेचना के दौरान अजय यादव की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद न्यायालय में चले विचारण के उपरांत उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई।
पुलिस प्रशासन ने इसे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत प्रभावी अभियोजन की बड़ी सफलता बताया है।


