सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 2 किमी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू

सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 2 किमी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू

सांबा (जनवार्ता) । जम्मू-कश्मीर के जिला सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे 2 किलोमीटर के दायरे में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट आयुषी सूदन (IAS) ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा और 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा, जब तक इसे पहले वापस न लिया जाए।

rajeshswari

आदेश के अनुसार, सीमा सुरक्षा बल (BSF) की मांग पर यह कदम उठाया गया है ताकि सीमा पर बेहतर निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। निर्धारित समयावधि में किसी भी व्यक्ति को सीमा से 2 किमी क्षेत्र के भीतर आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि अत्यावश्यक कारणों से आवाजाही करनी पड़े तो संबंधित व्यक्ति को BSF या पुलिस को अपना पहचान पत्र दिखाना होगा।

आदेश में चेतावनी दी गई है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश को व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति तक पहुंचाना संभव नहीं है, इसलिए इसे सार्वजनिक रूप से जारी किया गया है।

इसे भी पढ़े   PDDU Nagar: यात्री के बैग में मिले 55 लाख रुपये पुलिस की आंखें फटी रह गईं
Shiv murti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *