पवन सिंह पर 1.25 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप,

पवन सिंह पर 1.25 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप,

कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश

वाराणसी (जनवार्ता)। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत ने उन पर धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश नदेसर निवासी होटल और टूर-ट्रैवेल व्यवसायी विशाल सिंह की अर्जी पर पारित किया गया।

व्यवसायी के अनुसार मामला वर्ष 2017 से शुरू हुआ, जब उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता प्रेमशंकर राय और सीमा राय से हुई। आरोप है कि दोनों ने भोजपुरी फिल्मों में निवेश करने पर बड़े मुनाफे का झांसा देकर पवन सिंह से उनकी मुलाकात करवायी।

38 लाख रुपये की वसूली और फिल्म में हिस्सेदारी का वादा

विशाल सिंह ने अदालत को बताया कि जून 2018 में पवन सिंह समेत चार आरोपियों ने फिल्म निर्माण के नाम पर उनसे कब कई किस्तों में लगभग 38 लाख रुपये लिये और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से सब्सिडी भी मिलेगी। साथ ही बताया गया कि वह फिल्म ‘बॉस’ के सह-निर्माता हैं।

व्यवसायी का आरोप है कि होटल सिटी इन (कैंट) में बुलाकर उन्हें एक फर्जी अनुबंध पत्र सौंपा गया, जिसमें मुनाफे के बंटवारे का विवरण दिया गया था— 50% निर्माता, 25% सह-निर्माता, 20% अभिनेता और 5% निर्देशक को।

1.25 करोड़ रुपये खर्च, पर नहीं मिला लाभ

विशाल सिंह का कहना है कि फिल्म शूटिंग के दौरान उनके होटल और ट्रैवेल एजेंसी की सेवाओं का उपयोग किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने कुल 1.25 करोड़ रुपये खर्च किये। हालांकि फिल्म तैयार होने के बाद भी उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया।

इसे भी पढ़े   शारीरिक संबंध के दौरान पति के प्राइवेट पार्ट पर पत्नी ने किया ब्लेड से वार

कोर्ट का आदेश

सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पवन सिंह, प्रेमशंकर राय, सीमा राय और अरविंद चौबे के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किये। इस मामले में विशाल सिंह की ओर से अधिवक्ता राहुल द्विवेदी ने पैरवी की।

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *