दुष्कर्म मामले में आरोपी को अदालत से जमानत
वाराणसी (जनवार्ता) । विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी सलमान (निवासी गंगापुरी, महमूरगंज) को जमानत दे दी। आरोपी को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें व बंधपत्र भरने पर रिहा करने का आदेश दिया गया।
प्रकरण में वादिनी ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद आरोपी ने अक्टूबर 2024 से लगातार शारीरिक संबंध बनाए और जब वह गर्भवती हुई तो दो बार जबरन गर्भपात कराया।
वादिनी अनुसूचित जाति से है और उसने आरोपी पर धोखा देने, यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हिमांचल सिंह और उनके सहयोगियों ने अदालत में पक्ष रखा।