कफ सिरप तस्करी कांड: फरार सरगना शुभम जायसवाल को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत, 15 दिसंबर तक गिरफ्तारी पर रोक

कफ सिरप तस्करी कांड: फरार सरगना शुभम जायसवाल को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत, 15 दिसंबर तक गिरफ्तारी पर रोक

वाराणसी (जनवार्ता)। कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के बड़े रैकेट के मुख्य आरोपी और फरार सरगना शुभम जायसवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 15 दिसंबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई अब 15 दिसंबर को होगी।

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शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल सहित कई अन्य आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में विभिन्न जिलों में दर्ज متعدد एफआईआर को रद्द करने और एक ही मामले में कई मुकदमे दर्ज करने को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिए।

इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच तेज कर दी है। शुक्रवार को ईडी की टीम ने शुभम जायसवाल के वाराणसी स्थित आलीशान घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। टीम ने घर के हर कमरे की बारीकी से तलाशी ली। घर में विदेशी सोफे, लग्जरी टाइल्स और अन्य महंगे सामान मिले, जो शुभम की कथित अकूत कमाई की झलक दिखाते हैं।

ईडी की टीमों ने शुभम के करीबी चार्टर्ड एकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल के काशी विद्यापीठ रोड स्थित आवासीय कार्यालय, खोजवां निवासी दिवेश जायसवाल और अन्य संदिग्ध फर्मों पर भी रेड की। इस दौरान खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड खंगाले गए और पूछताछ की गई।

बता दें कि शुभम जायसवाल इस समय दुबई में छिपा बताया जा रहा है। उनके पिता भोला प्रसाद जायसवाल को कोलकाता एयरपोर्ट से थाइलैंड भागते समय गिरफ्तार किया गया था। मामले में यूपी पुलिस और एसआईटी की जांच जारी है, जिसमें करोड़ों रुपये की अवैध तस्करी का खुलासा हुआ है।

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Shiv murti

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