नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को फांसी की सजा
60 हजार रुपये जुर्माना भी

वाराणसी (जनवार्ता)। रामनगर क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के जघन्य अपराध में आरोपी इरशाद पुत्र जहाँगीर अली (निवासी सूजाबाद, थाना रामनगर) को विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट-III वाराणसी ने मंगलवार को मृत्युदंड एवं 60,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामला मुकदमा संख्या 0234/2024, धारा 137(2), 65(2), 103(1), 238 BNS तथा 5M/6 पोक्सो एक्ट से संबंधित था। पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के चलते मात्र कुछ महीनों में ही अदालत ने यह कड़ी सजा सुनाई।
पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निरंतर मार्गदर्शन और “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान में दुष्कर्म, हत्या एवं पोक्सो जैसे जघन्य अपराधों में दोषियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। इस केस में भी कमिश्नरेट पुलिस की टीम ने त्वरित एवं ठोस साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए, जिसके फलस्वरूप आरोपी को फांसी की सजा हुई।
पुलिस आयुक्त श्री मोहित अग्रवाल ने इस सफलता पर पूरी टीम को बधाई दी है और कहा है कि महिलाओं-बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत ऐसे सभी पुराने एवं नए मामले तेजी से निपटाए जा रहे हैं।
इस महत्वपूर्ण सजा में रामनगर थाने की पुलिस टीम एवं संबंधित अभियोजन अधिकारियों की सराहनीय भूमिका रही।

