अन्तर्राज्यीय असलहा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़

अन्तर्राज्यीय असलहा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़

दो तस्कर गिरफ्तार

वाराणसी (जनवार्ता) । एसटीएफ को अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ वाराणसी फील्ड इकाई ने एक अन्तर्राज्यीय असलहा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से 32 बोर की चार अवैध पिस्टल, सात मैगजीन, तीन मोबाइल फोन और एक टाटा जेस्ट कार बरामद की गई है।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान समर बहादुर सिंह उर्फ मोनू सिंह, निवासी ग्राम रामचन्दीपुर, थाना चौबेपुर, जनपद वाराणसी और भोला कुमार साव, निवासी मटाडीह, थाना धरहरा, जनपद मुंगेर (बिहार) के रूप में हुई है। इनकी गिरफ्तारी वाराणसी के लालपुर-पाण्डेयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बावन बीघा रिंग रोड अण्डरपास के पास गुरुवार को की गई।

एसटीएफ को खुफिया जानकारी मिली थी कि मुंगेर, बिहार का कुख्यात असलहा तस्कर गोविन्द साव का सहयोगी भोला साव भारी मात्रा में अवैध हथियार लेकर  स्थानीय तस्कर समर बहादुर सिंह को डिलीवरी देने आने वाला है। इस सूचना के आधार पर एसटीएफ ने मिलिट्री इंटेलिजेंस (एमआई) के सहयोग से जाल बिछाया और दोनों तस्करों को रंगे हाथों पकड़ने में सफलता प्राप्त की।

पूछताछ के दौरान समर बहादुर सिंह ने खुलासा किया कि वह पूर्व में ट्रैवल्स कार चालक था और इसी दौरान उसकी मुलाकात ड्राइवर राहुल सिंह (अब मृत) से हुई। राहुल के माध्यम से ही वह मुंगेर निवासी कुख्यात तस्कर गोविन्द साव और रोहतास (बिहार) निवासी उत्तम सिंह के संपर्क में आया। इसके बाद वह असलहों की तस्करी के धंधे में शामिल हो गया। वर्ष 2023 में चंदौली पुलिस द्वारा उसे आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। रिहा होने के बाद उसने पुनः गोविन्द साव से संपर्क किया और उससे 15,000 प्रति पिस्टल की दर से हथियार लेकर पूर्वांचल और बिहार के सीमावर्ती जिलों में 40,000 से 50,000 प्रति पिस्टल की दर पर बेचने लगा।

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समर बहादुर ने बताया कि गोविन्द साव अलग-अलग लोगों के माध्यम से हथियार भेजता था और हर डिलीवरी पर उन्हें 3,000 की रकम देता था। गिरफ्तार भोला कुमार साव, गोविन्द साव के लिए काम करता है और उसी के निर्देश पर वह समर बहादुर को हथियार देने वाराणसी आया था।

दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना लालपुर-पाण्डेयपुर, वाराणसी में मुकदमा संख्या 189/2025 के अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। आगे की विधिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

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