किताब-ड्रेस के नाम पर स्कूलों की मनमानी पर सख्ती, विशेष दुकान से खरीदारी का दबाव बनाया तो होगी कार्रवाई

किताब-ड्रेस के नाम पर स्कूलों की मनमानी पर सख्ती, विशेष दुकान से खरीदारी का दबाव बनाया तो होगी कार्रवाई

वाराणसी (जनवार्ता)। निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर किताबें, यूनिफॉर्म, जूते-मोजे और अन्य शैक्षणिक सामग्री किसी विशेष दुकान से खरीदने का दबाव बनाने के मामलों पर जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ने सख्त रुख अपनाया है। वाराणसी के DIOS भोलेंद्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि कोई स्कूल कमीशनखोरी या मनमानी फीस के जरिए व्यापार करता पाया गया, तो संबंधित प्रधानाचार्य और प्रबंधक के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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अभिभावकों की लगातार शिकायत रही है कि कई निजी विद्यालय बच्चों की किताबें, कॉपियां, ड्रेस, जूते और मोजे तक अपने परिचित दुकानदारों से ही खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। इससे दुकानदार मनमाने दाम वसूलते हैं और स्कूल प्रबंधन को कमीशन मिलता है। इन शिकायतों के शासन स्तर तक पहुंचने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नए शैक्षिक सत्र 2026-27 की शुरुआत में सख्ती बढ़ा दी है।

DIOS ने सभी स्ववित्त पोषित विद्यालयों को निर्देश दिया है कि फीस निर्धारण पूरी तरह नियमों के तहत किया जाए। किसी भी प्रकार की अनियमित बढ़ोतरी या अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने की अनुमति नहीं होगी।

विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2018 तथा उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2020 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। सत्र 2026-27 के लिए शुल्क तय करते समय शासन के निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

DIOS ने विशेष रूप से स्पष्ट किया कि कोई भी विद्यालय यूनिफॉर्म, किताबें या अन्य सामग्री को व्यावसायिक दृष्टि से नहीं बेच सकता और न ही किसी एक दुकान से खरीदारी के लिए बाध्य कर सकता है। यह प्रावधान अधिनियम 2018 के अध्याय-2 में पहले से मौजूद है, जिसे अब सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

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विभाग ने सभी विद्यालय प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को चेतावनी दी है कि यदि किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होती है या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित विद्यालय के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी।

शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से भी अपील की है कि यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन कर रहा हो, जबरन किसी दुकान से खरीदारी का दबाव बना रहा हो या मनमानी फीस वसूल रहा हो, तो इसकी शिकायत सीधे DIOS कार्यालय में दर्ज कराएं, ताकि समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

Shiv murti

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