निर्माणाधीन होटल गिराने पहुंची  टीम उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर लौटी

निर्माणाधीन होटल गिराने पहुंची  टीम उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर लौटी

अधिवक्ता ने कहा विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है भवन का मानचित्र

वाराणसी (जनवार्ता)। रथयात्रा स्थित वीकेएम विद्यालय के पास आराजी संख्या १४८ और १४६ पर बन रहे एक होटल के निर्माण को रोकने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए शुक्रवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम अपने साथ जेसीबी मशीन भी लेकर आई थी। हालांकि, होटल के ध्वस्तीकरण के विरुद्ध उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश होने के कारण टीम को वापस लौटना पड़ा।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित भूमि वर्ष १९०५ से एक संस्था द्वारा देवरिया निवासी राजेश दयाल को पट्टे पर दिए जाने की बात कही जा रही है। इसी भूमि पर पिछले लगभग तीन वर्षों से होटल का निर्माण कराया जा रहा है।

राजेश दयाल के अधिवक्ता गोपाल कृष्ण पांडेय ने बताया कि होटल का मानचित्र वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसके बावजूद प्राधिकरण ने एक अक्टूबर को बिना उचित कारण बताए नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने दावा किया कि होटल की भूमि से संबंधित विवाद के कुछ प्रकरण उपजिलाधिकारी, आयुक्त और राजस्व विभाग के स्तर पर खारिज हो चुके हैं।

अधिवक्ता के अनुसार, प्राधिकरण की टीम पूर्व तिथि का नोटिस लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने पहुंची थी। लेकिन उच्च न्यायालय से ध्वस्तीकरण के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण टीम को कार्रवाई किए बिना वापस जाना पड़ा।

फिलहाल, होटल निर्माण और भूमि से जुड़े विवाद को लेकर दोनों पक्षों की स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। मामले में विकास प्राधिकरण का पक्ष सामने आने के बाद ही कार्रवाई के आधार और विवाद की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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Shiv murti

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