दो खतरनाक गुंडों को जिला बदर कर किया बाहर
वाराणसी (जनवार्ता)। पुलिस कमिश्नरेट ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कुख्यात गुंडों को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा 3(1) के तहत जिला बदर कर दिया है।

पहला अभियुक्त
विकास यादव उर्फ बोडर उर्फ अलखनाथ यादव (31 वर्ष), पुत्र स्वर्गीय अलखनाथ यादव, निवासी 4/700 पुराना रामनगर, थाना रामनगर को 3 महीने के लिए जिला बदर किया गया है।
दूसरा अभियुक्त
अन्नू सोनकर उर्फ रोहित उर्फ सुनील सोनकर (24 वर्ष), पुत्र राजेंद्र सोनकर, निवासी एस-10/244 हुकुलगंज, थाना लालपुर पाण्डेयपुर को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है।
पुलिस के अनुसार दोनों अभियुक्त लगातार गंभीर एवं समाज विरोधी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे, जिससे क्षेत्र की शांति-व्यवस्था पर लगातार खतरा बना हुआ था। संबंधित थानों द्वारा गुण्डा एक्ट के तहत चालानी रिपोर्ट भेजी गई थी। अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय) ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, अधिवक्ताओं के तर्कों और अभियुक्तों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड का गहन परीक्षण करने के बाद यह सख्त कार्रवाई की।
अपर पुलिस आयुक्त कार्यालय से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि इस कार्रवाई का मकसद समाज को स्पष्ट संदेश देना है कि अपराध का रास्ता अपनाने वालों के खिलाफ कानून के दायरे में सबसे सख्त और त्वरित कार्रवाई होगी। इससे आमजन में कानून का भरोसा मजबूत होगा और असामाजिक तत्वों में कानून का डर पैदा होगा।
पुलिस ने बताया कि इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी ताकि वाराणसी में शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल बना रहे।

