इस बात की लोगों को नहीं लगी भनक,पैन-आधार को लिंक करने पर अब इतना लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। वहीं अब सरकार की ओर से पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समयसीमा को बढ़ा दिया गया है। सरकार ने पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून,2023 कर दिया है। पहले ये तारीख 31 मार्च 2023 थी। वहीं अब जून के आखिर तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जा सकता है लेकिन लोगों को दो प्रमुख दस्तावेजों को जोड़ने के लिए जुर्माना भी चुकाना होगा।
जुर्माना
पहले पैन-आधार लिंकिंग 31 मार्च 2022 तक मुफ्त में हो जाता लेकिन इसके बाद से आधार और पैन को लिंक करने के लिए जुर्माना लगना शुरू हो गया। सरकार ने उस समय सीमा को 31 मार्च 2023 तक एक साल के लिए बढ़ा दिया,लेकिन 1000 रुपये का जुर्माना लगाया। समयसीमा अब फिर से 30 जून 2023 तक संशोधित की गई है और जुर्माना शुल्क अभी भी 1000 रुपये है।
होगी ये दिक्कतें…
ऐसे में 1 जुलाई, 2023 से आधार और पैन को लिंक नहीं करने वाले टैक्सपेयर्स को नुकसान उठाना पड़ेगा और जो आधार-पैन लिंक नहीं है वो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे और बंद हो जाएंगे। पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो ये नुकसान भी झेलने पड़ेंगे…
1) ऐसे पैन के लिए कोई टैक्स रिफंड नहीं किया जाएगा।
2) ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा,जिसके दौरान पैन निष्क्रिय रहता है।
3) टीडीएस और टीसीएस को उच्च दर पर काटा जाएगा।
पैन-आधार लिंक
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 1,000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकरण को आधार की सूचना देने पर पैन को 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है। जिन व्यक्तियों को पैन-आधार लिंकिंग से छूट दी गई है,वे इन परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इस श्रेणी में निर्दिष्ट राज्यों में रहने वाले,अधिनियम के अनुसार एक अनिवासी, एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है या पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति शामिल हैं। वहीं अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है।