8 साल पुराने हत्याकांड में 5 दोषियों को ताउम्र कैद की सजा,आपसी रंजिश में हुई थी हत्या

8 साल पुराने हत्याकांड में 5 दोषियों को ताउम्र कैद की सजा,आपसी रंजिश में हुई थी हत्या
ख़बर को शेयर करे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की एक अदालत ने हत्या के आठ साल पुराने मामले में पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है और उन पर 34-34 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मुन्नू लाल मिश्र ने शनिवार को बताया कि चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश आनंद शुक्ला ने विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र में आठ साल पहले हुए हत्याकांड में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी करने के बाद शुक्रवार को पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद और 34-34 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता मन्नू लाल मिश्र के मुताबिक,अहिरन पुरवा निवासी अरविंद कुमार यादव ने सात जून 2015 को विशेश्वरगंज थाने में एक तहरीर दी थी। उन्होंने पांच लोगों पर अपने पिता अनोखी लाल की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि अरविंद की तहरीर पर पुलिस ने विशेश्वरगंज थाने में पांचों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

आपसी रंजिश के चलते हुए हत्या
मिश्र के अनुसार, पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो पता चला कि आरोपी मृतक के करीबी रिश्तेदार थे। दोनों परिवारों के बीच में काफी पुरानी रंजिश चली आ रही थी। उन्होंने बताया कि 2013 में आरोपी पक्ष के एक व्यक्ति की हत्या में अनोखी लाल आरोपी था,जिसका मुकदमा अदालत में विचाराधीन है।

शासकीय अधिवक्‍ता के मुताबिक,शुक्रवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश आनंद शुक्ला की अदालत ने गोंडा जिले के कौड़िया गांव निवासी रोशन लाल और रंगलाल तथा बहराइच जिले के विशेश्वरगंज क्षेत्र के रहने वाले रामप्रकाश यादव, नानबाबू यादव और राजकुमार को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद व 34-34 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अधिवक्ता के अनुसार, जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर प्रत्येक दोषी को डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

इसे भी पढ़े   Railway job: रेलवे में निकली जॉब,इतना लगेगा शुल्क,ऐसे होगा सेलेक्शन

ख़बर को शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *