कल से इनकम टैक्‍स के नियम में हो रहा बड़ा बदलाव

कल से इनकम टैक्‍स के नियम में हो रहा बड़ा बदलाव
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नई दिल्ली। अगर आप भी बैंक ये पोस्ट ऑफिस से जुड़े बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लें। कल से इनकम टैक्स विभाग एक बड़े नियम में बदलाव कर रहा है। अब नए नियमों के अनुसार,अगर कोई व्यक्ति किसी एक वित्त वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपये या इससे ज्यादा की नकदी जमा करता है तो उसे अनिवार्य रूप से पैन (PAN) और आधार जमा करना होगा।

इनकम टैक्स (15th Aamendment) रूल्स,2022 के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने नए नियम जारी कर दिए हैं,जो कल यानी 26 मई से लागू हो रहे हैं. हालांकि इस नियम को नोटिफाई कर दिया गया है।

जानिए कब जरूरी होगा PAN-Aadhaar

  • एक वित्त वर्ष में एक या एक से ज्यादा खाते में अगर कोई 20 लाख रुपये कैश जमा करता है तो उसे पैन-आधार जमा करना होगा।
  • एक वित्त वर्ष में किसी बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में किसी एक या एक से ज्यादा अकाउंट से 20 लाख रुपये निकालने पर भी पैन आधार का लिंक होन जरूरी होगा।
  • बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर भी पैन-आधार देना होगा।
  • अगर कोई करंट अकाउंट खोलता है तो उसके लिए भी Pan Card अनिवार्य होगा।
  • अगर किसी का बैंक अकाउंट पहले से पैन से लिंक हैं, फिर भी उसे लेनदेन के लिए पैन-आधार लिंक कराना होगा।
    कैश ट्रांजैक्शन पर सरकार की पैनी नजर
    दरअसल,इनकम टैक्स विभाग कैश की जालसाजी को कम करने के लिए और निगरानी के उद्देश्य से ये फैसला लिया है. सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि आयकर विभाग लोगों के वित्तीय लेन-देन से अपडेट रहे। अब आधार और पैन के जुड़ने से ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे। दरअसल, ट्रांजैक्शन करने के दौरान पैन नंबर होने से पर इनकम टैक्स विभाग की आप पर पैनी नजर होगी।.
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