17 साल बाद गैंगस्टर-राजनेता अरुण गवली को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

17 साल बाद गैंगस्टर-राजनेता अरुण गवली को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

नागपुर जेल से रिहा

rajeshswari

महाराष्ट्र (जनवार्ता) : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व गैंगस्टर और राजनेता अरुण गवली को 2007 के हत्या मामले में 17 साल की कैद के बाद जमानत दे दी है। इसके बाद गवली को बुधवार दोपहर नागपुर केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया।

गवली को 2012 में शिवसेना पार्षद कमलाकर जेमसंदेकर की हत्या के लिए महाराष्ट्र नियंत्रणित संगठित अपराध अधिनियम (मकोका) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उम्र (76 वर्ष), लंबित अपील, और जेल में बिताए गए लंबे समय को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया।

हालांकि, जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट की अंतिम मंजूरी पर निर्भर हैं। जेल प्रशासन ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर गवली को रिहा किया। इस निर्णय ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा छेड़ दी है।

इसे भी पढ़े   भारत माता मंदिर पर एडीएम सिटी ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज
Shiv murti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *