विधवा की जमीन बिकवाने के नाम पर लाखों की ठगी, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज
मिर्जामुराद (जनवार्ता)। जमीन बिकवाने के नाम पर एक विधवा महिला से लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर मिर्जामुराद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और जान से मारने की धमकी देने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता संजू देवी, जो मूल रूप से राजातालाब थाना क्षेत्र के कचनार (परसुपुर) की रहने वाली हैं और वर्तमान में बेनीपुर (चंगवार) में निवास कर रही हैं, ने वाराणसी न्यायालय में अष्टम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। उन्होंने बताया कि आर्थिक जरूरत के चलते वह अपनी महगीपुर स्थित 0.239 हेक्टेयर जमीन बेचना चाहती थीं।
आरोप है कि ससुराल में आने-जाने वाले बड़ागांव थाना क्षेत्र के सलीवाहनपुर रसूलपुर निवासी दीपक बिंद ने जमीन बिकवाने का प्रस्ताव दिया। इसी दौरान उसने नागेपुर स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में संजू देवी का खाता खुलवाया, लेकिन चालाकी से उनके मोबाइल नंबर की जगह अपना नंबर खाते से जुड़वा दिया।
जमीन के क्रेता ने भुगतान इसी खाते में जमा किया, जिसमें पहले से करीब दो लाख रुपये मौजूद थे। आरोप है कि दीपक ने अपने मोबाइल नंबर का उपयोग कर यूपीआई के माध्यम से कुल 5 लाख 49 हजार 965 रुपये 14 पैसे निकाल लिए।
पीड़िता को इस धोखाधड़ी की जानकारी 7 नवंबर 2025 को तब हुई, जब वह नागेपुर स्थित बैंक पहुंचीं। बैंक कर्मियों ने बताया कि खाते से पूरी रकम यूपीआई के जरिए निकाली जा चुकी है। जब उन्होंने आरोपी से पैसे के बारे में पूछा, तो उसने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और रकम लौटाने से इनकार कर दिया।
संजू देवी ने 14 नवंबर 2025 को पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय के आदेश पर मिर्जामुराद थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि आरोपी दीपक बिंद के खिलाफ धारा 318(4), 316(2), 351(2) और आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।


