नया चौक–गुदड़ी बाजार में नगर निगम के नोटिस से हड़कंप, दुकानदारों ने जताई आपत्ति
दालमंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार सुबह-सुबह नगर निगम द्वारा चिन्हित तीन जर्जर भवन डी.50/212, सी.1/23 और सी.के 67/25 को गिराने प्रशासनिक टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची। हालाकि भवन स्वामी द्वारा रजिस्ट्री के लिए सहमती जताने पर भवन खाली करने के लिए मोहलत दे दी गई।


दालमंडी क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों में पहले से ध्वस्त किए गए भवनों को पूरी तरह जमींदोज करने में बुलडोजर और मजदूरों की टीम लगी हुई है। वही दूसरी तरफ नए घटनाक्रम में दालमंडी से सटे नया चौक व गुदड़ी बाजार इलाके में स्थित कई दुकानों पर नगर निगम द्वारा जर्जर घोषित करते हुए नोटिस चस्पा किए जाने से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है।

नोटिस में भवनों की स्थिति सुधारने के लिए तीन दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह नोटिस क्षेत्रीय अवर अभियंता, चौक की 4 अक्टूबर 2025 की आख्या के आधार पर वाराणसी नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 331(1)(2) के अंतर्गत कोतवाली जोन के जोनल अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। हालांकि, नोटिस पर 5 दिसंबर 2025 की बैक डेट अंकित होना स्थानीय व्यापारियों के बीच चर्चा और सवाल का विषय बना हुआ है।दुकानदारों का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के रातोंरात नोटिस चस्पा कर दिए गए, जिससे भय और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

इस मामले में जब जनवार्ता ने कोतवाली जोन के जोनल अधिकारी से उनके सीयूजी नंबर पर संपर्क कर पक्ष जानने का प्रयास किया, तो फोन नहीं उठाया गया। गौरतलब है कि नया चौक स्थित जिन संपत्तियों पर नोटिस चस्पा किया गया है, वे नगर निगम की बताई जा रही हैं, जिनमें पिछले कई दशकों से बड़ी संख्या में व्यावसायिक दुकानें संचालित हो रही हैं। इतना ही नहीं, नगर निगम इन दुकानों से नियमित रूप से किराया भी वसूल करता रहा है। ऐसे में अचानक जर्जर घोषित कर नोटिस जारी किए जाने को लेकर व्यापारियों में खलबली मच गई है।

