जिस मामले में गई थी विधायकी, अब उसी में बरी हुए आजम खान, स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला
रामपुर | समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक आजम खां को बड़ी राहत निली है। बुधवार को निचली अदालत ने भड़काऊ भाषण के मामले में सजा के आदेश को खारिज कर दिया है।
बताते चलें कि यह वही भड़काउ भाषण का मामला है, जिसमें आजम खान कि विधायकी गई थी और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई थी।
निचली अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद आजम खां की तरफ से इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की गई थी।
कब का है मामला
मामला 2019 के लोकसभा चुनावों के समय का है। आजम खान पर जिलाधिकारी और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ हेट स्पीच का आरोप लगा था।
आरोप था कि आजम ने पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
हालांकि आजम खान ने यह चुनाव जीत लिया था लेकिन 2022 में उन्होंने विधानसभा चुनाव सीट से लड़ने के कारण अपनी सांसदी छोड़ दी थी। इसके बाद रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को झटका लगा था।
28 अक्टूबर 2022 को निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले में आजम खान की विधायकी को रद्द करते हुए उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई थी।