रामपुर से मुस्लिम उम्मीदवार को उतारेगी BJP?भूपेंद्र चौधरी का बयान
नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर सीट से विधायक आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद खाली हुई रामपुर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं। सपा और आजम खान का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर बीजेपी कब्जा जमाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। खबर है कि पार्टी इस सीट से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतार सकती है। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है।
क्या कहा बीजेपी अध्यक्ष ने
यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि बीजेपी इस सीट से मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने के लिए विचार करने को तैयार है। चौधरी ने कहा कि एक दो नामों पर चर्चा चल रही है लेकिन पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता मुस्लिम उम्मीदवार को इस सीट से उतारने के पक्ष में हैं। इसलिए पार्टी ने अभी तक अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मजबूत उम्मीदवार मिलता है तो पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी उसे जाति और धर्म की परवाह किए बिना टिकट देगी।
पार्टी ने मांगी नामों की लिस्ट
इससे पहले भूपेंद्र चौधरी ने कहा था कि रामपुर विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव होगा तो बीजेपी मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेगी और जैसे रामपुर लोकसभा का उपचुनाव जीते वैसे ही इस सीट पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को भी जीतेंगे। इस बीच खबर है कि बीजेपी ने रामपुर की जिला इकाई से उम्मीदावारों के नामों की लिस्ट मांगी है ताकि नाम फाइनल किया जा सके। बता दें कि इससे पहले आजम के इस्तीफा देने से खाली हुई रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली थी।
कैसे खाली हुई हैं तीन सीटें
बता दें कि मैनपुरी लोकसभा और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा के साथ ही 5 दिसंबर को रामपुर विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव होने हैं। ये उपचुनाव सपा और उसकी गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल मिलकर लड़ रही हैं। मैनपुरी और रामपुर से सपा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा जबकि खतौली सीट से रालोद उम्मीदवार मैदान में होगा। मैनपुरी सीट सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद खाली हुई है। रामपुर सीट से विधायक आजम खान को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई जिससे उनकी विधायकी चली गई और यह सीट खाली हो गई। वहीं बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता जाने की वजह से खतौली सीट खाली हुई है। उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है।