अमन हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया अर्थदंड
वाराणसी (जनवार्ता)। चर्चित अमन हत्याकांड में शुक्रवार को वाराणसी की फास्ट ट्रैक (14वां फाइनेंस) कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। न्यायाधीश मनोज कुमार ने चार आरोपितों—बबलू यादव उर्फ अजय, सदानंद यादव उर्फ झग्गड़, योगेश यादव उर्फ उमेश और विकास यादव उर्फ विशाल—को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
यह मामला जौनपुर जिले के केराकत थाना क्षेत्र निवासी कृपा शंकर यादव उर्फ गोरक और उनके मित्र अमन यादव की हत्या से जुड़ा है। तीन अक्टूबर 2022 को कृपा शंकर अपने दोस्त अमन के साथ दवा लेने बसनी स्थित एक अस्पताल आए थे। इलाज के बाद दोनों पल्सर बाइक से अपने घर लौट रहे थे। जब वे पिंडरा क्षेत्र स्थित पीएचसी के पास पहुंचे, तभी बोलेरो वाहन से आए चार हमलावरों ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।
गिरने के बाद हमलावरों ने अमन यादव को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कृपा शंकर गंभीर रूप से घायल हो गया।घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। केराकत थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज किया और कुछ ही दिनों में चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की वजह आपसी रंजिश और पुरानी दुश्मनी थी। लगभग तीन वर्षों तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने चारों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि दोषी आर्थिक दंड अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।