मुठभेड़ में गौ-तस्करी का वांछित  गिरफ्तार, असलहा बरामद

मुठभेड़ में गौ-तस्करी का वांछित  गिरफ्तार, असलहा बरामद

वाराणसी (जनवार्ता)।बड़ागांव पुलिस ने गौ-तस्करी के मामले में वांछित शातिर अपराधी रियाज उर्फ बिल्ला को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट और गोवध निवारण अधिनियम सहित कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।

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बताया जाता है कि 09 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिंद्रा पिकअप वाहन (UP61BT7374) में 09 गोवंश लादकर बिहार वध हेतु ले जाए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा बाबतपुर चौराहे पर की गई चेकिंग के दौरान वाहन को अनेई गांव के पास छोड़कर आरोपी फरार हो गया। मामले में थाना बड़ागांव पर प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

पुलिस ने सर्विलांस व मुखबिर की सूचना पर सोमवार देर रात को फुलवरिया कुम्भापुर मोड़ के पास रियाज को घेरने की कोशिश की। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में रियाज घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। उसके पास से एक देशी तमंचा, दो ज़िंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया।

पूछताछ में रियाज ने बताया कि वह कई वर्षों से गौ-तस्करी में लिप्त है और गोविंद सिंह (निवासी भभुआ, बिहार) के लिए काम करता है, जो वाहन किराए पर लेकर तस्करी कराता है। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि वह असलम (निवासी साधू कुटिया, मिर्जामुराद) के साथ एक और खेप ले जाने की योजना बना रहा था, तभी पकड़ा गया। उसने यह भी खुलासा किया कि पूर्व में वह लालू यादव (कुसमुरा), धर्मेंद्र यादव (खरावन) और अरुण कुमार पटेल (भरतपुर) के साथ मिलकर भी गौ-तस्करी करता रहा है।

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पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, रियाज पर पूर्व में मिर्जामुराद, जलालपुर (जौनपुर), कछवा (मिर्जापुर) और जमालपुर (मिर्जापुर) थानों में दहेज उत्पीड़न, गैंगस्टर एक्ट, NDPS एक्ट, पशु क्रूरता अधिनियम, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम सहित कुल छह संगीन मामले दर्ज हैं।

Shiv murti

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