राहुल गांधी मानहानि मामले में बरीअमित शाह मामले में राहुल गांधी बरी
2018 में दर्ज हुआ था मानहानि का मुकदमा
सुल्तानपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने सोमवार को बरी कर दिया। मामले में दोनों पक्षों की बहस 13 अक्टूबर को पूरी हुई थी।
यह मामला मई 2018 में बेंगलुरु में राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान से जुड़ा है। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में आरोप लगाया था कि टिप्पणी से अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इसी आधार पर उन्होंने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
मामले में राहुल गांधी फरवरी 2024 में अदालत में पेश हुए थे, जहां उन्हें जमानत मिली थी। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत कार्यवाही हुई। धारा 500 में दोष सिद्ध होने पर अधिकतम दो साल की साधारण कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।


