जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में याचिका क्यों नहीं डाली? SC ने अरविंद केजरीवाल के वकील से पूछे सवाल

जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में याचिका क्यों नहीं डाली? SC ने अरविंद केजरीवाल के वकील से पूछे सवाल

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से कई सवाल पूछे। बता दें कि इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। इस दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से पूछा कि क्या उन्होंने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर नहीं की? इस पर सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया।

वकील ने गिरफ्तारी को बताया अवैध
वकील का जवाब सुनकर कोर्ट जज ने कहा कि आप गिरफ्तारी और रिमांड के विरोध कर रहे तो आपने जमानत की अर्जी क्यों नहीं डाली है। इस पर सिंघवी ने कहा कि क्योंकि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है। बता दें कि सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए वकील एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल ने कस्टडी का विरोध नहीं किया है।

‘गिरफ्तारी के आवश्यकता नहीं थी’
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील ने दलील देते हुए कहा कि दिसंबर 2023 तक सीबीआई की चार्जशीट और ईडी की शिकायत के केजरीवाल का नाम नहीं थी। ऐसे में में उनकी गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं हैं। इतना ही नहीं अरविंद केजरीवाल के वकील ने उनकी गिरफ्तारी को आचार संहिता से जोड़कर कोर्ट के सामने रखा। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।

इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें धन शोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से राहत देने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री वर्तमान में यहां तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को एक नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की याचिका पर उसका जवाब मांगा था।

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