ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे जारी रहेगा, सर्वे को पूर्ण कराना प्रशासन की जिम्मेदारी:कोर्ट
अपने निर्णय में एक और अधिवक्ता कमिश्नर तैनात किया
वाराणसी(जनवार्ता)।ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में कमीशन की कार्यवाही को पूर्ण नहीं किए जाने देने को लेकर न्यायालय ने कड़ा रुख अख्तियार किया है।न्यायालय ने निर्देश जारी करते हुए कहां है कि कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी।सीनियर जज सिविल डिविजन वाराणसी रवि कुमार दिवाकर ने अपने निर्देश में अधिवक्ता कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ एक और अधिवक्ता विशाल सिंह को कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट ने कड़े निर्देश में कहा है कि जिला प्रशासन किसी भी तरीके से पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराकर कमीशन को पूर्ण कराएं।
इस निर्णय के बाद कोर्ट परिसर में गहमागहमी का माहौल रहा। लोगों ने जमकर नारेबाजी की। कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि कमिश्नर नियुक्त दोनों अधिवक्ता में से दोनों साथ जाकर सर्वे की कार्रवाई पूर्ण करेंगे, यदि किसी कारणवश एक अधिवक्ता जाने में अक्षम होगा तो एक अधिवक्ता भी कार्यवाही को पूर्ण कर सकता है। सर्वे की कार्रवाई 17 मई को होगी।
ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का निर्देश दिया गया था जिस पर विपक्षी अधिवक्ताओं व मुस्लिम पक्ष के लोगों ने जबरदस्ती सर्वे की कार्रवाई को रोक दिया था। कोर्ट के इस निर्णय पर देशभर के राजनीतिक दलों धर्माचार्य तथा मुस्लिम वर्ग के लोगों की नजर थी।