एक मुश्त बिजली बिल राहत योजना का उठाएं उपभोक्ता : शंभू कुमार
100% ब्याज माफी के साथ पाएं मूल बकाये पर बड़ी छूट

वाराणसी (जनवार्ता)| उत्तर प्रदेश सरकार ने बकायेदार घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लागू करने की घोषणा की है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में संचालित होगी और इसका मुख्य सिद्धांत है—“जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान करें और अधिक लाभ पाएं।”
योजना के बारे में जानकारी देते हुए प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने बताया कि एलएमवी-1 (घरेलू—अधिकतम 2 किलोवाट) और एलएमवी-2 (वाणिज्यिक—1 किलोवाट) श्रेणी के नेवर पेड और लॉग अनपेड उपभोक्ताओं को पहली बार विलंबित अधिभार यानी ब्याज में 100 प्रतिशत माफी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही मूल बकाये में अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी, जो चरण के अनुसार बदलती रहेगी।
प्रथम चरण में 1 से 31 दिसंबर तक एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को मूल बकाये पर 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। द्वितीय चरण में 1 से 31 जनवरी 2026 तक में यह छूट 20 प्रतिशत, जबकि तृतीय चरण 1 से 28 फरवरी 2026 तक में 15 प्रतिशत रहेगी। निर्धारित समय के भीतर भुगतान न करने पर उपभोक्ता को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा और योजना का लाभ स्वतः समाप्त हो जाएगा।
योजना में मासिक किश्तों का विकल्प भी दिया गया है। जिसमें 750 रुपया मासिक किश्त चुनने वाले उपभोक्ताओं को मूल बकाये पर 10 प्रतिशत जबकि 500 रुपया किश्त वाले उपभोक्ताओं को 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। दोनों ही प्रावधानों में उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह की 25 तारीख तक वर्तमान बिल तथा किश्त जमा करना अनिवार्य होगा। चार माह लगातार भुगतान में चूक होने पर उपभोक्ता को पूर्णत: डिफॉल्टर मान लिया जाएगा।
योजना में विद्युत चोरी के प्रकरण भी शामिल किए गए हैं। ऐसे मामलों में पंजीकरण शुल्क 2000 या राजस्व निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत (जो अधिक हो) निर्धारित किया गया है। प्रथम चरण में राजस्व निर्धारण का 50 प्रतिशत, द्वितीय में 55 प्रतिशत, और तृतीय चरण में 60 प्रतिशत राशि जमा कर प्रकरण का निस्तारण कराया जा सकेगा। इस राहत का लाभ उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगा जिनके मामले न्यायालयों में लंबित हैं।
पूर्वांचल डिस्कॉम क्षेत्र में लगभग 58.90 लाख उपभोक्ता इस योजना के पात्र हैं। इनके ऊपर कुल 26,576 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें से 13,685 करोड़ रुपया मूल राशि और 12,891 करोड़ रुपया विलंबित अधिभार शामिल है। विद्युत चोरी से जुड़े 1,16,831 प्रकरणों में भी राहत का अवसर उपलब्ध होगा, जिन पर कुल 1,364 करोड़ रुपए का राजस्व निर्धारण दर्ज है।
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को 2000 रुपया शुल्क देकर पंजीकरण कराना होगा। यह पंजीकरण Uppcl Consumer App, उपखंड कार्यालय, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि या मीटर रीडर के माध्यम से कराया जा सकता है। मोबाइल OTP सत्यापन आवश्यक होगा और एक मोबाइल नंबर से अधिकतम दो पंजीकरण ही किए जा सकेंगे।
योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए ई-रिक्शा मुनादी, जनसेवा केंद्रों, फिनटेक एजेंटों और विद्युत सखियों की मदद ली जा रही है। पूर्वांचल के 21 जिलों के जिलाधिकारियों को भी योजना के संचालन हेतु अवगत कराया गया है।
पूर्वांचल डिस्कॉम ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाकर अपने बिजली बकाये का निस्तारण समय पर कराएं। पत्रकार वार्ता में निदेशक वाणिज्य शिशिर कुमार, निदेशक वित्त संतोष कुमार तथा जितेंद्र आदि शामिल रहे ।

