दालमंडी चौड़ीकरण विवाद तेज: व्यापारी हाईकोर्ट जाने की तैयारी में
Dalmandi Road Widening: व्यापारियों ने G.O. को अवैध बताया, High Court जाएंगे

वाराणसी (जनवार्ता)।दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण मामले में अब स्थानीय भवन स्वामी और दुकानदार कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। राहत की उम्मीद में बनारस व्यापार मंडल, दालमंडी व्यापार मंडल और नई सड़क कपड़ा मार्केट व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने अधिवक्ता आमिर हाफिज के साथ रविवार को एक संयुक्त प्रेस वार्ता की।
अधिवक्ता आमिर हाफिज ने सरकार के मौजूदा जियो (G.O.) को अवैध करार देते हुए कहा कि “सरकार को विधिवत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तभी प्रभावित भूस्वामियों और कब्जेदारों को सही राहत मिल सकती है। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो हम हाईकोर्ट में रिट दायर करेंगे।”
उन्होंने चौक थाना परिसर में पीडब्ल्यूडी का कैंप कार्यालय खोले जाने पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि थाने के माहौल में कोई भी व्यक्ति अपनी बात खुलकर नहीं रख सकता, जिससे प्रभावित लोगों को न्यायसंगत सुनवाई नहीं मिल रही है।
दुकानदारों और भवन मालिकों ने आरोप लगाया कि दालमंडी में नियमों के विपरीत कार्य किए जा रहे हैं और लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इस बीच, पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। रविवार को प्रशासनिक टीम अर्ध-व्यवसायिक भवन C.K.-43/167 A+170 पर पहुंची और भवन को जल्द खाली करने का निर्देश दिया।
जानकारी के मुताबिक, भवन की ऊपरी मंजिल पर कुछ रिहायशी फ्लैट भी बने हैं, जिनकी विधिवत रजिस्ट्री कराई गई है। प्रशासन ने सभी फ्लैट स्वामियों से अपने दस्तावेज पीडब्ल्यूडी कैंप कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा है ताकि सत्यापन प्रक्रिया आगे बढ़ सके।
हाल ही में वीडीए द्वारा 12 अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण हेतु नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें यह भवन भी शामिल है। प्रशासन का कहना है कि नियमों के तहत सभी प्रभावितों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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