मुख्तार अंसारी गैंग पर बड़ी चोट,पति-पत्नी की 2.5 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क
मऊ। मुख्तार अंसारी गैंग आईएस 91 के सहयोगी आनंद यादव और उसकी पत्नी मीरा की 2.5 करोड़ रुपए की अचल सम्पत्ति को शुक्रवार को कुर्क कर लिया गया। जिलाधिकारी के आदेश के बाद कुर्की की कार्रवाई नगर मजिस्ट्रेट त्रिभुवन कुमार,क्षेत्राधिकारी धनंजय मिश्रा व उपजिलाधिकारी की देखरेख में हुआ।
नगर मजिस्ट्रेट त्रिभुवन कुमार ने बताया कि शासन के मंशा अनुरूप अपराधियों और उनके द्वारा कमाई गई अवैध संपत्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में जिलाधिकारी अरुण के न्यायालय आदेश पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के अंतर्गत मुख्तार गैंग के सहयोगी आनंद यादव और उसकी पत्नी मीरा की अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। राजस्व ग्राम परदहा के गाटा संख्या 2172 रकबा 168 कड़ी,सरकारी मूल्य 4968000 रुपए और बाजार मूल्य 2.5 करोड़ रुपए की जमीन को मुनादी करके कुर्की की कार्रवाई की गई।
बताते चलें कि मुख्तार अंसारी के करीबी आनंद कुमार यादव के खिलाफ थाना सरायलखंसी में 553/ 2008 धारा 325,323,504,506 भादवि,धारा 147,323,504,506,452, भादवि एवं 7 सीएलए एक्ट 185 बटा/ 21 धारा 419,420, 467,468,471,120 बी भादवि के तहत मुकदमा दर्ज है।
इसके साथ ही इनके खिलाफ 3/4लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 8/ 22 धारा 3 (1) उ. प्र. गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम व जनपद बाराबंकी के थाना कोतवाली में धारा 419,420, 467,468,471,177,506,120,7 सी एल ए एक्ट धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अधीन मुकदमा दर्ज है।