वीडीए का अभियान:जेआरएस कोचिंग का अनाधिकृत बेसमेंट सील
कुल 14 स्थल पर बेसमेंट का अनधिकृत प्रयोग होता पाया गया जिसे मौके पर सील कराया गया एवं 19 प्रकरणों मे 3 दिन मे अनाधिकृत प्रयोग बंद करने एवं वैधता प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया
वाराणसी(जनवार्ता)।शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत सभी जोन में बेसमेंट मे की जा रही व्यवसायिक गतिविधि के विरुद्ध अभियान चलाया गया जिसके क्रम में कुल 45 स्थलों पर बेसमेंट की जांच की गई कुल 14 स्थल पर बेसमेंट के अनधिकृत प्रयोग होता पाया गया जिसे मौके पर सील कराया गया एवं 19 प्रकरणों मे 3 दिन मे अनाधिकृत प्रयोग बंद करने एवं वैधता प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। जोन – 1 के वार्ड शिवपुर में शिवम इंस्टीट्यूट, आकांक्षा सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी, शुभम डिजिटल लाइब्रेरी (कोयराजपुर), एनआर इंस्टीट्यूट (बैजलपट्टी) के अनिधिकृत बेसमेंट भवन को सील किया गया । जोन 2 सारनाथ मे एस एस ट्यूटोरियल, महादेवनगर आशापुर सारनाथ , आशा अकादमी बलुआ रोड सारनाथ के अनाधिकृत बेसमेंट पर सील की कार्यवाही की गाई तथा इंटायर एजुकेशन तिलमापुर बलुआ रोड सारनाथ , आधार इंस्टीट्यूट आशापुर को नोटिस जारी किया गया।
जोन – 4 दुर्गाकुंड भेलूपुर स्थित जेआरएस कोचिंग के अनाधिकृत बेसमेंट को सील किया गया , रक्षक अकादमी दुगाकुंड , डिजाइन कोचिंग दुर्गाकुंड माई क्लासेस कबीरनगर के बेसमेंट को सील किया गया। इसी क्रम में जोन – 5 में प्रिवेल कोचिंग क्लासेस , मुगलसराय के अनाधिकृत बेसमेंट प्रयोग को सील कराया गया l
आगे भी प्राधिकरण द्वारा बेसमेंट मे अनाधिकृत रूप से प्रयोग पाए जाने की दशा में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।
उपरोक्त प्रदत्त आदेश के क्रम में प्राधिकरण सभागार में बेसमेंट में पार्किंग के स्थान पर जारी अवैधानिक गतिविधियों के नियंत्रण एवं मानक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में बैठक करते हुये बिना मानचित्र स्वीकृत कराये, मानचित्र में स्वीकृत उपयोग से इतर बेसमेंट के उपयोग तथा मानक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित न करने पर कड़ी कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रवर्तन टीम को प्रदान किये गये।
बैठक में सभी जोनल अधिकारी, सहायक अभियंता व अवर अभियंता को विकास क्षेत्र के सभी छोटे- बड़े भवनों में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये, स्वीकृत मानचित्र में निर्धारित प्रयोग से भिन्न उपयोग कर रहे संस्थानों अथवा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बेसमेंट उपयोगकर्ताओं की व्यापक जांच करते हुये उन्हे 03 दिवस में बेसेमेंट को प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस प्रदान करने तथा तीन दिवस में उपयोगकर्ताओं द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं करने पर बेसमेंट तत्काल प्रभाव से सील की कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान किये गये। पूर्व में सील किये गये उपयोगकर्ताओं एवं संस्थानों को भी 03 दिवस में बेसेमेंट को प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार सही करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया।
वाराणसी विकास क्षेत्र में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2023) के अध्याय 3.9 प्रस्तर में उल्लिखित विधानों के अनुसार ही बेसमेंट का निर्माण व उपयोग अनुमन्य है।उपाध्यक्ष द्वारा स्पष्ट किया गया कि बिना मानचित्र स्वीकृति, मानचित्र में स्वीकृत उपयोग से इतर बेसमेंट के उपयोग तथा मानक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित न करने पर कड़ी कार्यवाही की जाये।
बैठक के दौरान सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव डॉ गुडाकेश शर्मा, संयुक्त सचिव श्री परमानन्द यादव व संपूर्ण जोन के जोनल अधिकारी , सहायक अभियन्ता व अवर अभियंता उपस्थित रहे।