पांच वाहन प्रतिबंधित,ट्रांसपोर्टिंग कंपनी पर सात दिन के लिए बैन

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एनटीपीसी के राख बांध से राख ढुलाई में बरती गई गड़बड़ी पर लिया गया एक्शन
सोनभद्र । एनटीपीसी रिहंद के राख बांध से झारखंड में निर्मित किए जा रहे नेशनल हाइवे में प्रयोग के लिए, कराई जा रही राख ढुलाई में बरती जा रही गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एनटीपीसी प्रबंधन की तरफ से जहां वाहन को महज तिरपाल से ढंककर परिवहन दर्शाते पकडे़ गए पांच वाहनों का एनटीपीसी परिसर में प्रवेश हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं, राख ढुलाई का कांट्रैक्ट पाने वाले पशुपति नाथ ट्रांसपोर्ट के कार्य पर भी एक सप्ताह तक के लिए रोक लगा दी गई। संबंधित ट्रांसपोर्ट कंपनी पर जुर्माना लगाने के साथ ही, भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी पर सदैव के लिए प्रतिबंधित किए जाने की चेतावनी दी गई है।

बताते चलें कि गत रविवार की रात महज तिरपाल से हाइवा को ढंककर, एनटीपीसी रिहंद के साउथ गेट पर राख परिवहन की पर्ची बनवा ली थी। उसी दौरान किसी सुरक्षा कर्मी को शक हो गया, उसने वाहनों को रोकवाकर हाइवा की जांच की पता चला कि राख लोड करने की बजाय महज उसे तिरपाल से ढंक दिया गया है। हालांकि बाद में जांच करने पहुंचे परियोजना प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों का कहना था कि मामूली राख लोड कर, परिवहन पर्ची कटा ली गई थी। वहीं, आगे के रास्तों पर की गई जांच में कई जगह राख का ढेर पड़ा पाया गया था। लोगों का कहना था कि कभी कम राख तो कभी बिना राखे के ही परिवहन की पर्ची कटाकर वाहन बाहर निकलते हैं। कुछ किमी आगे जाकर, वाहन का नंबर प्लेट बदलकर दूसरे रास्ते से, राख बांध के लिए इंट्री कर ली जाती है। इस कार्य में ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ ही, राख प्रबंधन से जुडे कुछ लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे थे।

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अन्य ट्रांसपोर्टरों को भी दी गई ऐसा न करने की चेतावनी :
मामले को तूल पकड़ता देख प्रबंधन की तरफ से जहां ट्रांसपोर्टरों की बैठक लेकर गड़बडी न बरतने, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। वहीं, यूपी63-बीटी-1915 , 7298 , 7289 , 1913 ,7001 नंबर वाली हाइवा, जिसके जरिए राख परिवहन में गड़बड़ी का दावा किया जा रहा है को एनटीपीसी की तरफ से संबंधित साइट से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। वहीं, पशुपति नाथ ट्रांसपोर्ट जिसके जरिए उक्त वाहन राख ढुलाई में लगाए गए थे, को भी एक सप्ताह के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही, ट्रांसपोर्टर कंपनी पर जुर्माना लगाने की भी कार्रवाई की गई है।

ट्रांसपोर्ट कंपनी को स्वयं के खर्चे पर गिराई गई राख का करना पड़ा निस्तारण
इसके अलावा बीजपुर इलाके के नेमना , जरहा सहित अन्य स्थानों पर जहां गलत तरीके से राख अनलोड कर दिया गया था उसे ट्रांसपोर्ट कंपनी के खर्चे पर उठवाकर, नेशनल हाइवे के निर्माण में प्रयोग के लिए भेजवा दिया गया। उप महाप्रबंधक पी लक्ष्मी ने बताया कि महज 15 दिन पहले ही संबंधित ट्रांसपोर्ट कपंनी की तरफ से ढुलाई का कार्य शुरू किया गया था। इसलिए अभी महज एक सप्ताह के लिए प्रतिबंधित किया गया है। आगे के लिए चेतावनी दी गई है कि दोबारा गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर, ट्रांसपोर्ट कंपनी को सदैव के लिए प्रतिबंधित तो किया ही जाएगा भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा।

गड़बड़ी पाने के बाद कई व्यवस्थाओं को किया गया अपडेट:
कार्रवाई के साथ ही, निगरानी व्यवस्था को भी अपडेट किया गया है। राख परिवहन के लिए आने जाने वाहनों को अब प्रवेश और निकास दोनों के लिए गेट पास जारी किया जाएगा। गाड़ियों पर जो नंबर प्लेट लगा होगा, वहीं नंबर वाहन की बाड़ी पर भी अंकित करना होगा। लोडिंग के पास, गेट से निकल रहे वाहनों की तिरपाल हटाकर चेकिंग की जाएगी। परिवहन रूट पर बीच रास्ते में कही भी किसी गाड़ी को राख गिराते पाया गया तो उसका प्रवेश हमेशा के लिए वर्जित कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रबंधन की तरफ से औचक जांच-चेकिंग जारी रहेगी।

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