जमानिया : ग्राम सभा की बहुमूल्य जमीन पर अवैध कब्जा!
हाईकोर्ट में पीआईएल दायर, प्रशासन पर लगे गंभीर आरोप
राजस्व परिषद ने भी हरवंश राय का पुनर्स्थापना आवेदन किया खारिज
गाजीपुर (जनवार्ता)। जमानिया तहसील के ग्राम चिंतामनपट्टी (सैदाबाद) में ग्राम सभा की बहुमूल्य सरकारी भूमि आ.न. 448 पर कथित अवैध कब्जे का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। याचिकाकर्ता विनोद कुमार राय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर अवैध कब्जेदारों को तुरंत हटाने, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

याचिका में हरवंश राय, बृजलाल राय, जनार्दन राय समेत अन्य लोगों पर ग्राम सभा चिंतामनपट्टी की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने बार-बार लिखित शिकायत की, लेकिन जिला प्रशासन, एसडीएम जमानिया, तहसीलदार और ग्राम प्रधान ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे ग्राम सभा की सार्वजनिक संपत्ति का खुल्लमखुल्ला दोहन हो रहा है।
याचिका में राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर, एसडीएम जमानिया, तहसीलदार जमानिया और ग्राम प्रधान को पक्षकार बनाया गया है।
राजस्व परिषद का सख्त फैसला
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इस मामले से जुड़े एक महत्वपूर्ण विकास में उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य ओम प्रकाश आर्य आईएएस ने 17 सितंबर 2025 को वाद संख्या एएल2011142999462 में सख्त आदेश जारी करते हुए धारा 333 उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत हरवंश राय द्वारा दायर पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया।
न्यायिक सदस्य ने अपने आदेश में कहा कि प्रार्थी या उनके प्रतिनिधि को कई बार सुनवाई के लिए पुकारा गया, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। कोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रतीत होता है कि प्रार्थी ने केवल मामले को लंबित रखने और समय बिताने के उद्देश्य से ही यह आवेदन दायर किया था। इसलिए पैरवी के अभाव में पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। यदि कोई स्थगन आदेश हो तो उसे भी निरस्त किया गया।
ग्रामीणों में उम्मीद
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स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हाईकोर्ट के सख्त निर्देश और राजस्व परिषद के हालिया फैसले के बाद प्रशासन मजबूरी में कार्रवाई करने को विवश होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस मामले में सकारात्मक फैसला आने से जिले के अन्य गांवों में भी ग्राम सभा, तालाब, चरागाह और सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों पर लगाम लग सकेगी।

