सरकार का बड़ा फैसला: अब पेट्रोल पंपों पर भी मिलेगा राशन वाला केरोसीन
नई दिल्ली : ईंधन संकट और एलपीजी की कमी के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने केरोसीन वितरण के नियमों में अस्थायी ढील देते हुए 60 दिनों के लिए पेट्रोल पंपों के माध्यम से केरोसीन की बिक्री की अनुमति दे दी है।

यह फैसला वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए लिया गया है, खासकर ईरान युद्ध से प्रभावित आपूर्ति श्रृंखला के कारण। राशन की दुकानों के अलावा अब चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर भी सब्सिडी वाला PDS केरोसीन मिल सकेगा, ताकि खाना पकाने और रोशनी के लिए लोगों को आसानी हो।
सरकार ने पेट्रोलियम सुरक्षा और लाइसेंसिंग नियमों में छूट दी है। इस व्यवस्था के तहत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है, जिनमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि शामिल हैं। हर जिले में अधिकतम दो पेट्रोल पंप चुने जाएंगे, मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के। इन पंपों पर अधिकतम 5,000 लीटर तक केरोसीन स्टोर करने और बेचने की इजाजत दी गई है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां इस व्यवस्था को संचालित करेंगी।
यह छूट तुरंत प्रभावी है और 60 दिनों या अगले आदेश तक लागू रहेगी। सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन अनिवार्य रहेगा। सरकार का मानना है कि इस अस्थायी व्यवस्था से दूर-दराज के इलाकों में भी केरोसीन आसानी से पहुंच सकेगा और एलपीजी संकट से जूझ रहे परिवारों को खाना बनाने में मदद मिलेगी।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह केवल आपातकालीन उपाय है और नियमित PDS व्यवस्था में कोई स्थायी बदलाव नहीं किया गया है। स्थानीय प्रशासन जल्द ही जिले के चयनित पेट्रोल पंपों की सूची जारी करेगा।
यह कदम उन लाखों परिवारों के लिए राहत की उम्मीद जगाता है जो अभी भी केरोसीन पर निर्भर हैं।

