एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जमीन मामले में हाईकोर्ट का स्टे

एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जमीन मामले में हाईकोर्ट का स्टे

वाराणसी, (जनवार्ता)।Allahabad High Court ने Lal Bahadur Shastri International Airport के प्रस्तावित विस्तारीकरण से जुड़ी भूमि विवाद के मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए राजस्व अधिकारियों के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है।
माननीय न्यायमूर्ति Manish Kumar Nigam की एकल पीठ ने अजय कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (रिट-C संख्या 13775/2026) मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।

rajeshswari


याचिका में कहा गया कि विवादित भूमि आराजी संख्या 443-ख (पुराना नंबर 558/1) पर याची के पूर्वजों का नाम जमींदारी उन्मूलन से पूर्व से ही राजस्व अभिलेखों में दर्ज रहा है। आरोप है कि तहसील स्तर से गलत रिपोर्ट के आधार पर भूमिधर की प्रविष्टि हटाकर भूमि को ग्राम सभा की बताने का आदेश पारित कर दिया गया।


न्यायालय ने मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है तथा 30 अक्टूबर 2025 को पारित आदेश के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

इसे भी पढ़े   ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच BoAt Lunar Oasis लॉन्च,इमर्जेंसी SOS मोड समेत 7 दिनों की लंबी बैटरी,जानें…
Shiv murti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *