विवाहिता की हत्या के आरोप में पति, ससुर और देवर गिरफ्तार
वाराणसी (जनवार्ता)। सारनाथ थाना क्षेत्र स्थित मां शारदा नगर कॉलोनी में विवाहिता वंदना साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति, ससुर और देवर को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के पिता की तहरीर पर दर्ज मुकदमे की जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और मृत्युकालिक बयान के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

पुलिस के अनुसार, मृतका के पिता दिलीप साहू ने 23 जून को सारनाथ थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री वंदना साहू को ससुराल पक्ष के लोग लगातार पैसों की मांग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि उसे कमरे में बंद कर मारपीट की जाती थी और मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। परिजनों ने उसे जहर खिलाए जाने का भी आरोप लगाया था।
मामले में पुलिस ने प्रारंभिक रूप से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 85, 123, 127(2) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस बीच गंभीर हालत में वंदना साहू को मीरापुर बसही स्थित एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसने अपने मृत्युकालिक बयान में पति, ससुर और देवर पर सल्फास खिलाने का आरोप लगाया। बाद में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों, गवाहों के बयान, चिकित्सकीय अभिलेखों और मृत्युकालिक बयान के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में बीएनएस की धारा 103(1) और 3(5) की बढ़ोतरी की। इसके बाद गाजीपुर जनपद के सुजावलपुर निवासी सुरेंद्र साहू (63 वर्ष), रविप्रकाश साहू (36 वर्ष) और भानू साहू (34 वर्ष) को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। घटना में संलिप्तता पाए जाने पर बुधवार रात करीब आठ बजे तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान तीनों आरोपितों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। मामले में आगे की विवेचना जारी है तथा पुलिस अन्य आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने में जुटी है।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष पंकज कुमार त्रिपाठी, उपनिरीक्षक दुर्गेश सिंह, कांस्टेबल सौरभ सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस ने आरोपितों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

