पूजा के नाम पर बिक रहा था अखाद्य घी और दीया तेल, खाद्य विभाग ने बिक्री पर लगाई रोक

पूजा के नाम पर बिक रहा था अखाद्य घी और दीया तेल, खाद्य विभाग ने बिक्री पर लगाई रोक

वाराणसी में कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, 14,490 और 12,600 रुपये के माल का मामला सामने आया

वाराणसी (जनवार्ता)। त्योहारों के मौसम में पूजा के नाम पर बिक रहे अखाद्य घी और दीया जलाने वाले तेल की बिक्री को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने गुरुवार को शिवपुर, जतनबर, विश्वेश्वरगंज और राजातालाब क्षेत्र में कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान पूजा में इस्तेमाल होने वाले ऐसे तेल और घी के पैकेट मिले, जिन पर अखाद्य होने का संकेत देने वाला अनिवार्य काले क्रॉस का निशान नहीं था। विभाग ने संबंधित माल की बिक्री पर रोक लगा दी।

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शिवपुर में गोपाल भोग तेल का निर्माण और भंडारण

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम ने शिवपुर स्थित एस-30/44 निवासी राजेश केशरी के प्रतिष्ठान पर छापेमारी की। यहां गोपाल भोग नाम से दीप जलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले अखाद्य तेल का निर्माण और भंडारण पाया गया। मौके पर 50 मिलीलीटर के 15 बड़े झोलों में कुल तीन हजार पाउच मिले। पैकेटों पर काले क्रॉस का निशान नहीं था और लेबलिंग संबंधी नियमों का भी पालन नहीं किया गया था। इस पर विभाग ने पूरे माल की बिक्री प्रतिबंधित कर दी।

बंगाली बाड़ा में 14,490 रुपये का पूजा घी मिला

दूसरी कार्रवाई जतनबर के बंगाली बाड़ा स्थित मकान संख्या 43/53 में बचाऊ केशरी के प्रतिष्ठान पर हुई। यहां साधना सुगंधित पूजा घी के 800 मिलीलीटर के 30, 400 मिलीलीटर के 60 और 160 मिलीलीटर के 225 पैकेट मिले। इनकी कुल कीमत 14,490 रुपये आंकी गई। पैकेटों पर अखाद्य उत्पाद के लिए आवश्यक काले क्रॉस का निशान नहीं होने के कारण विभाग ने बिक्री पर रोक लगा दी।

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विश्वेश्वरगंज में 12,600 रुपये का तेल पकड़ा

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने के-46/45 सी-1, हरतीरथ, विश्वेश्वरगंज स्थित राजाराम सत्य नारायण प्रसाद के प्रतिष्ठान का भी निरीक्षण किया। यहां गोपाल भोग स्पेशल नाम से बिकने वाले अखाद्य तेल के 50 मिलीलीटर के 700 पैकेट मिले। इनकी कीमत 12,600 रुपये बताई गई। पैकेटों पर काले क्रॉस का निशान नहीं होने पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए बिक्री प्रतिबंधित कर दी।

राजातालाब में नमूना लेकर जांच के लिए भेजा

मौजा बीरभानपुर, राजातालाब स्थित एक प्रतिष्ठान से मंगल भवन ब्रांड के दीपन घी का नमूना लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ग्राहकों को गुमराह करने वालों पर होगी कार्रवाई

सहायक आयुक्त खाद्य कौशलेन्द्र शर्मा ने बताया कि सभी विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि जो तेल या घी मानव उपभोग के लिए नहीं है, उसके पैकेट पर नियमानुसार काले क्रॉस का निशान स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। इसका उद्देश्य ग्राहकों को भ्रमित होने से बचाना और खाद्य सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। विभाग ने स्पष्ट किया कि अखाद्य उत्पादों की बिक्री में नियमों की अनदेखी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

Shiv murti

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