दालमंडी में कोर्ट के स्टे आदेश के बावजूद मकान पर कब्जे के प्रयास का आरोप, दो पर मुकदमा
चौक थाना क्षेत्र के दालमंडी स्थित चाहमामा इलाके में न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद मकान पर जबरन निर्माण और कब्जे के प्रयास का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता मोहम्मद वसीम की तहरीर पर चौक पुलिस ने इमरान अहमद उर्फ बबलू और सबाब अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, चाहमामा स्थित मकान संख्या सी.के. 42/91 के आधे हिस्से पर उनका स्वामित्व है। संपत्ति विवाद को लेकर न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। आरोप है कि इसके बावजूद विपक्षियों ने मकान में जबरन निर्माण कराया और दुकान पर कब्जा करने का प्रयास किया।
एफआईआर के मुताबिक, 19 सितंबर की रात दुकान का पुराना शटर हटाकर नया शटर लगा दिया गया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद 22 अक्टूबर की रात दोबारा मकान के एक हिस्से में शटर हटाकर निर्माण कराए जाने की शिकायत की गई।
इस संबंध में चौक इंस्पेक्टर विजय कुमार शुक्ला ने बताया कि तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 324(4), 329(3), 352 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की जांच की जा रही है।

